मध्यप्रदेश में वैक्सीन की दोनों डोज के बिना कोचिंग-सिनेमा हॉल में नहीं मिलेगी एंट्री, कोरोना पर नई गाइडलाइन हुई जारी

भोपाल। देशभर में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए शिवराज सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है. ये नाइट कर्फ्यू आज रात से अगले आदेश तक जारी रहेगा. नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर उम्र के वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद ही सिनेमा घरों, जिम, कोचिंग क्लास, क्लब में एंट्री ले पाएंगे..

मध्यप्रदेश में जारी हुई कोरोना की नई गाइडलाइन, तत्काल प्रभाव से होगी लागू…

1- बढ़ते कोरोना के मामले और ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए अगले आदेश तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.

2- समस्त सिनेमाहॉल मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं.

3- सभी सरकारी कर्मचारियों से वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की अपील की गई है. कार्यालय प्रमुख ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट बनाएंगे, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं. उन्हें वैक्सीन भी लगवाई जाएगी.

4- समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में शिक्षक, संचालक और स्टाफ और 18 साल से ऊपर के छात्र छात्राओं के लिए वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य होंगी.

5- सभी मार्केट प्लेस और मॉल, मेलों में दुकानदारों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रहेंगी.

6- समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगवाना आवश्यक होगा.

7- प्रशासन कोविड के नियमों जैसे मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराए.

8- जिला प्रशासन मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों से नियमानुसार जुर्माना वसूले…

देश में ओमिक्रॉन के 346 केस

कोरोना के नए वैरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. देश में अबतक 346 केस सामने आ चुके है. जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 88, दिल्ली में 57, तेलंगाना 38, तमिलनाडु में 34, केरल में 29 और हरियाणा में पहला मामला सामने आ चुका है.

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