रविवार को आगर जिले में रहेगा टोटल लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किये यह आदेश..
आगर-मालवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवधेश शर्मा ने कोरोना महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं डिस्ट्रीक्ट काईसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के निणर्यानुसार सम्पूर्ण आगर-मालवा जिले में जन समान्य के कल्याण एवं लोक शांति कायम रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन घोषित किया है।
जारी आदेशानुसार टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. मेडिकल, पेट्रोल पम्प, गैस वितरण कम्पनी, अखबार वितरण कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
दूध वितरण की दुकाने को प्रातः 6 बजे से 09 बजे तक प्रतिबंध में छूट रहेगी. यह उक्त आदेश 9 अगस्त, 16 अगस्त, 23 अगस्त एवं 30 अगस्त को प्रभावशील रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु शनिवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी त्यौहारों का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा. स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भी पांच से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे, साथ ही सार्वजिनक स्थलों पर जन्माष्टमी, मोहर्रम एवं गणेश चतुर्थी के त्यौहारों के दौरान किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी एवं ताजिये स्थापित नहीं किए जाएंगे वही धार्मिक जुलूस, रैली इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
कलेक्टर अवधेश शर्मा ने बैठक में बताया कि राज्य शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार जिले में 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व पर सीमित कार्यक्रम होंगे। इस दिन निजी तौर पर आयोजित किए जाने वाले समारोह में पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे.