पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना के अंतर्गत पात्र घोषित करने हेतु सौंपा ज्ञापन
आगर-मालवा। जिला कलेक्टर अवधेश शर्मा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आगर के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संविदा अधिकारी-कर्मचारी, रोजगार सहायक सहित अन्य कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना अंतर्गत पात्र घोषित करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया.
जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संविदा अधिकारी-कर्मचारी, रोजगार सहायक विभिन्न स्तर पर कोविड-19 के रोकथाम के लिए जिले में कार्य कर रहे हैं.
पूर्व में अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक पंचायत राज/ 2020/264 भोपाल दिनांक 19.04.2020 के द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी (जिला पंचायत और जनपद पंचायत) संविदा एवं आउट सोर्स कर्मी,अनुबंधित दैनिक वेतन भोगी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक द्वारा कोविड-19 रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है. इस हेतु मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना में पात्र करने का अधिकार जिला कलेक्टर को संदर्भित पत्र के माध्यम से दिया गया है.
संविदा अधिकारी-कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष विनीत मालवीय द्वारा बताया गया कि सिवनी, बालाघाट, जबलपुर सहित अन्य जिलों में कलेक्टर द्वारा उक्त आदेश जारी कर दिए गए है, आगर-मालवा जिले में भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभाग जहां संविदाकर्मी एवं अन्य कर्मी जो कोविड-19 के रोकथाम के लिए जिले में कार्य कर रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना में पात्र करने हेतु सीईओ जिला पंचायत के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है. जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में संबंधित परिवार को मध्य प्रदेश सरकार की योजना का लाभ दिया जा सके.