खबर का असर: आगर जिले के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी अब होंगे मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना में पात्र

आगर-मालवा। जिला कलेक्टर अवधेश शर्मा द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संविदा अधिकारी-कर्मचारी, उपयंत्री, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, पीसीओ, आउट सोर्स कर्मी,/अनुबंधित दैनिक वेतन भोगी सहित कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना अंतर्गत पात्र घोषित किया गया है. आपको बता दें पूर्व में कर्मचारियों के हित में आगर जिले की तेजी से बढ़ती न्यूज वेबसाइट “द टेलीग्राम” ने इस विषय को प्रमुखता से प्रकाशित किया था.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संविदा अधिकारी-कर्मचारी, रोजगार सहायक विभिन्न स्तर पर कोविड-19 के रोकथाम के लिए जिले में कार्य कर रहे हैं.

पूर्व में अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक. पंचायत राज/ 2020/264 भोपाल दिनांक 19.04.2020 के द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पदस्थ अधिकारी कर्मचारी (जिला पंचायत और जनपद पंचायत) संविदा एवं आउट सोर्स कर्मी,अनुबंधित दैनिक वेतन भोगी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक द्वारा कोविड-19 रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है, इस हेतु मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना में पात्र करने का अधिकार जिला कलेक्टर को संदर्भित पत्र के माध्यम से दिया गया था. विगत दिनों कर्मचारी नेता विनीत मालवीय द्वारा उक्त आदेश को जिले में प्रसारित करने हेतु ज्ञापन कलेक्टर को दिया था, द टेलीग्राम की खबर व ज्ञापन का परिणाम स्वरूप आज उक्त आदेश जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है.

संविदा अधिकारी/कर्मचारी जिला अध्यक्ष विनीत मालवीय द्वारा बताया गया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में त्रिस्तरीय पंचायत में जिले में संविदा अधिकारी/कर्मचारी, उपयंत्री, ग्राम रोजगार सहायक, सचिव, पीसीओ, जनपद/ जिला पंचायत कार्यालयीन स्टाफ, आउटसोर्स कर्मी दिन,-रात कोरोना की रोकथाम में लगे हुए है, जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा में पात्र करने का अधिकार ज़िला कलेक्टर को मप्र शाशन द्वारा दिया गया था. उक्त आदेश जारी करने से जिले के लगभग 1 हजार परिवार उक्त योजना के दायरे में आ जाएंगे.

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