अनलॉक 4 के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशानिर्देश, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बन्द

गृह मंत्रालय ने अब अनलॉक 4 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं.दिशानिर्देश के मुताबिक, 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी. दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए कॉलेज और स्कूल को 30 सितंबर तक फिलहाल बंद रखने का फैसला किया गया है.

नई दिल्ली : कोरोना महामारी के बीच अब अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है. एक सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक 4 के लिए गृह मंत्रालय ने शनिवार को दिशानिर्देश जारी किए है. गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार, 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी. दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कॉलेज और स्कूल को 30 सितंबर तक फिलहाल बंद रखने का फैसला किया गया है.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी. लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग ही उपस्तिथ रह सकेंगे. इस तरह के समारोहों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग और कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे. सरकार ने स्कूल-कॉलेज को भी फिलहाल 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है.

21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.

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