गलत तरीके से बाल काटना सैलून वाले को पड़ा महंगा, अब देना होगा दो करोड़ का मुआवजा

दिल्‍ली। दिल्ली के एक होटल में स्थित सैलून में गलत तरीके से महिला के बाल काटने का मामला सामने आया है.राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (NCDRC) ने सैलून से उस महिला को 2 करोड रुपए देने का आदेश दिया है. सैलून को मुआवजे की राशि का भुगतान 8 हफ्ते यानी करीब दो महीने में करना है. आयोग के मुताबिक, सैलून ने ना केवल महिला के बाल गलत तरीके से काटे बल्कि गलत “हेयर ट्रीटमेंट” देकर बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाया. इससे महिला का स्कैल्प जल गया और कर्मचारियों की गलती के कारण अभी भी उसे एलर्जी और खुजली की समस्या हो रही है. यह आदेश जस्टिस आरके अग्रवाल और डॉक्‍टर एसएम कांतिकर ने दिया है. यही नहीं, इस दौरान महिला के टॉप मॉडल बनने का सपना भी टूट गया.

न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, यह घटना अप्रैल 2018 की है जब एक महिला अपने इंटरव्यू के 1 दिन पहले दिल्‍ली के आईटीसी मौर्या होटल के स्थित सैलून में अपने बालों का ट्रीटमेंट लेने गई थी, जहां उसने साफ-साफ शब्दों में आगे से लंबे ‘फ्लिक्स’ (केश विन्यास का एक प्रकार) रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने को कहा परंतु सैलून ने उसकी बात नहीं मानी एवं गलत तरीका अपनाकर 4 इंच बाल छोड़कर उसके सारे लंबे बाल पूरी तरह से काट दिये जिससे उनको अपने काम से हाथ धोने के साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा. बता दें कि महिला हेयर प्रोडक्‍ट की मॉडल थी और उसने कई बड़े हेयर केयर ब्रांड (वीएलसीसी और पेंटीन) के लिए मॉडलिंग की थी.

हेयर ट्रीटमेंट’ में लापरवाही करने का भी दोषी होटल

आयोग ने कहा है कि होटल हेयर ट्रीटमेंट की लापरवाही का भी दोषी है. महिला का आरोप है कि सैलून कर्मचारियों की वजह से उसे बहुत नुकसान हुआ है. सैलून के प्रोडक्ट में अधिक मात्रा में अमोनिया था जिसकी वजह से उसके वालों को बहुत हानि हुई. इसके बाद महिला ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए तीन करोड़ के मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया था. आयोग ने कहा है कि शिकायतकर्ता की तरफ से प्रस्तुत व्हाट्सऐप चैट ही ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि होटल ने अपनी गलती मानी है. आयोग ने आदेश दिया कि शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और हमें लगता है कि शिकायतकर्ता को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाता है तो उसे न्याय मिलेगा.

दो महीने में देना होगा दो करोड़ का मुआवजा

बहरहाल, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने शिकायकर्ता की बात को तो नहीं माना है, लेकिन गलत बाल काटने और गलत ट्रीटमेंट देने वाले सैलून को महिला को दो करोड़ रुपये देने का निर्देश जारी किया है. यही नहीं, आयोग ने दो महीने के अंदर मुआवजे की रकम देने के लिए कहा है.

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