1 जून से आगर होगा अनलॉक! हर रविवार को रहेगा “जनता कर्फ्यू”, जाने क्या खुलेगा और किन चीजों पर रहेगी पाबंदी

आगर-मालवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवधेश शर्मा ने गृह विभाग मंत्रालय के निर्देषों के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण आगर-मालवा जिले में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव को लेकर 1 जून से 15 जून 2021 तक नवीन व्यवस्था के आदेश जारी किये है. उक्त आदेश ग्राम, वार्ड एवं ब्लॉक स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की अनुशंसा एवं जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह के निर्णय अनुसार जारी किया गया है.

जारी आदेशानुसार, जिले में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, पूर्णतः प्रतिबंधित किए है.

स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान प्रतिबंधित रहेगी. ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेगी.

जिले के सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, आडिटोरियम, सभागृह, सभी धार्मिक, पूजा स्थल पूर्वानुसार आमजन के लिए बंद रहेंगे. केवल सांकेतिक रूप से दैनिक गतिविधियां के संपादन हेतु एक समय में चार से अधिक व्यक्ति उपस्थित नही हो सकेंगे.

अति-आवश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे.

अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट ,पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित है.

समस्त निजी कार्यालय 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे.

अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों की अनुमति रहेगी.

विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगो की अनुमति रहेगी. इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन का अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा.

आयोजन में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, हैंडवाश एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था, सभी व्यक्ति फेस मास्क कवर का उपयोग करे यह आयोजक को सुनिष्चित करना होगा.

पूरे जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा. शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा.

रूल आफ सिक्स-अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा.

हाट-बाजार पूरे जिले में प्रतिबंधित रहेगा.

जिल से समस्त दुकानदारों को दुकानों में एवं दुकानों के सामने गोले बनाकर ग्राहकों के बीच दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा.

‘‘नो मास्क नो सर्विस‘‘ जिसके तहत् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जाएगा. दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे. दुकानदान द्वारा नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाए जाने पर नियमानुसार दुकान सील करने की कार्यवाही की जाएगी.

सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. नो मास्क नो मूवमेंट का सख्ती से पालन करवाया जाएगा.

सार्वजनिक स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति को दो गज की दूरी का पालन करना होगा.

प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां


जिले की समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान यथा किराना, कपड़ा, बर्तन, ज्वेलरी, कटलरी, आटा चक्की, सेलून, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल दुकान, रेस्टोरेंट, हार्डवेयर, स्टेशनरी आदि प्रातः 06 बजे से सायं 07 बजे तक 50 प्रतिशत ही खुले रहे सकेंगे. इनके खुलने का क्रम एक दिवस छोड़कर रहेगा अर्थात् एक दिन एक साईड की दुकानें तथा दूसरे दिन साईड की दुकानें खोली जा सकेगी. जिसके लिए संबंधित नगर पालिका एवं परिषद् द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे.

समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेगी. इस कार्य हेतु उद्योग से जुडे अधिकारी, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध आईकार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी..

उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी भी प्रकार की रोक नही होगी. समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 का पालन करते हुए किया जा सकेगा.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकाने, केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल इंश्योरेस कंपनी अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल निरन्तर चालू रह सकेंगे.

डेयरी एवं दूध की दुकाने अपनी साइड के अनुसार प्रतिदिन खुली रहेगी. दूसरी साईड की दुकानें भी प्रातः 06 बजे से 09 बजे तक तथा शाम 06 बजे से 07 बजे तक खुली रहेगी.

पेट्रोल, डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाए, आटा चक्कीं पूरी तरह से चालू रहेंगे.

सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी. कृषि उपज मंडी, खाद, बीज, कृषि यंत्र, पशु आहार की दुकाने प्रत्येक दिवस खुल सकेगी. इन दुकानों से कृषि संबंधित गतिविधियों की सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामाग्री विक्रय किया जाना प्रतिबंधित रहेगा.

बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम, कियोस्क सेंटर नियमानुसार कार्यालयीन दिवस एवं समय पर खुले रहेंगे.

प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुडे केबल आपरेशन्स को अनुमति होगी.

बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसीएस से जुडे संस्थानो के कैश मैनेजमेंट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी.

सभी प्रकार के सामानो और माल की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेगी.

सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनो के माध्यम से कोविड 19 के दिशा-निर्देशो के अंतर्गत अनुमति रहेगी.

ऑटो, ई- रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनो में ड्रायवर तथा दो पैसेन्जरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी.

कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी. सम्पूर्ण जिले में ई-कॉमर्स कंपनियों से तथा अति-आवश्यक वस्तुओं की दुकानो से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी.

YELLOW एवं GREEN जोन के ग्रामों में (जहां 04 या 04 से कम केसेस है), समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागो के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड 19 महामारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे तथा ग्रामों में एकल दुकानें खुली रखी जा सकेगी.

जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट (श्रमिकों के रूकने वाले स्थान) पर कोविड प्रोटोकाल पालन की शर्तो पर चालू रह सकेंगे.

थोक सब्जियां, फल की नीलामी स्थानीय प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थान पर रहेगी. सब्जी, फल के ठेले चलित रूप से विक्रय कर सकेंगे.

एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टेंकर्स का आवागमन निर्बाध रूप से जारी रहेगा. अस्पताल नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिको, कर्मियों को छूट रहेगी.

मेन्टेंनेस सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेन्टर, मोटर मैकेनिक आईटी सर्विस, प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नही होगी.

परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे कर्मी, अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी.

उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नही होगी तथा सतत रूप से उपार्जन संचालित किया जाएगा.

निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी.

घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाउस हेल्प, मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी.

फायर बिग्रेड, टेली कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल, सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नही होगी.

समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट केवल केवल आंगतुको के लिए खुल सकेगे.

रेस्टोरेंट में बैठने की कैपेसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिए खुल सकेंगे. समस्त रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय केपेसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिए खुल सकेंगे.

उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन सभी को करना अनिवार्य होगा. आवश्यक होने पर विषेशएवं विषम परिस्थितियों में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपनी अधिकारिता अन्तर्गत संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी से आवश्यक परामर्ष कर आवश्यक छुट एवं अनुमति जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे. जिसकी पूर्व सूचना जिला दण्डाधिकारी को प्रदान करना होगी. उक्त आदेश 01 जून की प्रातः 6 बजे से लागू होकर 15 जून की रात्रि 10 बजे तक प्रभावशील रहेगा. उक्त अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी. आदेश को सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में कड़ाई से पालन सुनिष्चित कराने हेतु जिम्मेदार होंगे.

About Author

You may have missed