चुनाव आचार संहिता और इसके नियम क्या हैं?
चुनाव आयोग ने मंगलवार को मध्यप्रदेश की 28 विधानसभा पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही प्रदेश की उन विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है जहाँ उपचुनाव होना है.
इसके अलावा राजनीतिक दलों, उनके प्रत्याशियों और समर्थकों को रैली, जुलूस या अन्य चुनावी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए संबंधित क्षेत्र की पुलिस या प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होती है. आचार संहिता के नियमों के अनुसार इन सार्वजनिक कार्यक्रमों में कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता. कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी ऐसी बात या काम नहीं कर सकता जिससे धर्म, जाति, भाषा या अन्य प्रकार से समुदायों के बीच नफरत फैलती हो. चुनाव आयोग के मुताबिक दलों को चुनाव की लड़ाई अपने बीच रखनी चाहिए और इसे व्यक्तिगत होने से भी रोकना चाहिए.
इन सभी नियमों के उल्लंघन पर चुनाव आयोग संबंधित दल पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है. इनमें प्रत्याशी का नामांकन खारिज करने से लेकर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने जैसे कदम तक शामिल हैं. नियमों के मुताबिक दोषी पाए जाने पर प्रत्याशी को जेल तक हो सकती है.
आचार संहिता का पालन केवल राजनीतिक दल नहीं करते, बल्कि मतदाताओं को भी इसका पालन करना होता है. नियमों के मुताबिक मतदान के दिन उन्हें समय पर मतदान केंद्र पहुंच जाना चाहिए. वोटर स्लिप के अलावा वोटर आईडी कार्ड या कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र साथ में रखना चाहिए. आचार संहिता के तहत यह उम्मीद की जाती है कि नागरिक खुद तो वोट करें ही, साथ ही अन्य नागरिकों को भी मतदान के लिए जागरूक करें.
इसके अलावा मतदान को लेकर भी कई नियम हैं. जैसे वोटिंग से 24 घंटे पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे, शराब या अन्य चीज़ों का प्रलोभन प्रत्याशी द्वारा न दिया जाए. वोटिंग के दिन मतदान केंद्र के पास राजनीतिक दल अपने कैंप लगाते हैं. नियमों के मुताबिक इन कैंपों के पास भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती.
आचार संहिता के दायरे में अब सोशल मीडिया भी है. इस बार के उपचुनाव चुनाव में प्रत्याशियों को नामांकन भरते समय अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी देनी होगी. बताया जा रहा है कि वे चुनाव प्रचार थमने के बाद मतदाताओं को फोन, एसएमएस या वॉट्सएप के जरिए अपने पक्ष में वोट करने को नहीं कह सकते.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, सागर, खंडवा,बुरहानपुर और देवास जिले ऐसे हैं, जहां नगर निगम भी है. यहां सिर्फ सम्बंधित विधानसभा क्षेत्र में ही आदर्श आचार संहिता का प्रभाव रहेगा। वहीं, रायसेन, अनूपपुर, मंदसौर, धार, राजगढ़, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, दतिया, छतरपुर, भिंड और आगर-मालवा जिले में नगर निगम नहीं हैं. यहां पूरे जिले में आदर्श आचर संहिता लागू रहेगी.