आगर जिले में आगामी दो रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन

आगर-मालवा: कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक के लिए गए निर्णय के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवधेश शर्मा द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् जारी आदेशानुसार आगामी दो रविवार को जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा.

●यह लॉकडाउन 23 अगस्त एवं 30 अगस्त-2020 को रहेगा.

●टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.

●मेडिकल पेट्रोल पम्प, गैस वितरण कम्पनी, अखबार वितरण कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

●दूध वितरण की दुकाने को प्रातः 06ः00 बजे से 09ः00 बजे तक प्रतिबंध में छूट रहेगी.

आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी.

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कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार जिले मेंं धार्मिक कार्य एवं त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जाएगा, न ही कोई धार्मिक रैली, जुलूस निकाला जाएगा.

सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी एवं ताजिए स्थापित नहीं किए जाएंगें. धार्मिक एवं उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न होंगे तथा फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानक का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे.

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