गृह मंत्रालय ने जारी की कोरोना संक्रमण से जुड़ी नई गाइडलाइन, राज्यों को सख्त अनुपालन के निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी की है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्ती से इनका पालन कराने का निर्देश दिया गया है. दिशानिर्देश एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे.

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगरानी, सावधानी और कोरोना नियंत्रण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं. केंद्र की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आज एक आदेश जारी किया गया है. यह दिशानिर्देश 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर, 2020 तक प्रभावी रहेंगे.

गृह मंत्रालय ने कहा है कि इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य कोरोना के मामलों में कमी लाना है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं.

गृह मंत्रालय ने कहा है कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी.

जानें बिंदुवार विवरण-

  • कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.
  • गठित निगरानी टीमों द्वारा घर-घर निगरानी की जाएगी.
  • निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 परीक्षण किया जाएगा.
  • कोविड-19 संक्रमित मरीजों को तुरंत आइसोलेशन में रखने के साथ सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है.
  • कुछ क्रियाकलापों के लिए प्रतिबंधों के साथ सशर्त अनुमति दी गई है
  • गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा.
  • सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे.
  • स्विमिंग पूल, केवल खेल से जुड़े व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए खोले जाएंगे.

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