10 नवंबर को ऐसे होगी मतगणना, ये रहेंगे नियम
आगर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना हेतु माइक्रो आब्जर्वर, मतगणना सुपरवाईजर्स एवं गणना सहायकों का प्रषिक्षण सम्पन्न
आगर-मालवा। आगर विधानसभा उप-निर्वाचन की 10 नवम्बर को होने वाली मतगणना हेतु नियुक्त माईक्रो आब्जर्वर, मतगणना सुपरवाईजर्स एवं गणना सहायक को गुरूवार को कलेक्टर सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया. मास्टर ट्रेनर प्रो. सुशील कटारिया एवं अध्यापक रजनीश स्वर्णकार ने मतगणना कार्य पर विस्तारपूर्वक पावर पाईंट प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया.
प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशफाक अली ने कहा कि मतगणना हेतु नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी का तृतीय रेण्डमाईजेशन मतगणना के दिन प्रातः 05 बजे निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में किया जाएगा. तृतीय रेण्डमाईजेशन के उपरांत ही कर्मचारी की किस टेबल पर ड्यूटी है, उसकी जानकारी मिलेगी. मतगणना के दिन सभी अधिकारी-कर्मचारी को प्रातः 05 बजे मतगणना स्थल पर उपस्थित होना होगा. मतगणना स्थल पर मोबाईल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. सभी कर्मचारियों को अपने मतगणना पास दिखाकर मतगणना कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा. प्रशिक्षण में रिटर्निंग अधिकारी राजेन्द्र सिंह रघुवंशी, जिला योजना अधिकारी डॉ. सुनील चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
मास्टर ट्रेनरों ने बताया कि उप निर्वाचन की मतगणना का कार्य प्रातः 08ः00 बजे से किया जाएगा. मतगणना का कार्य दो कक्षों में सात-सात टेबल कुल 14 टेबलो पर किया जायेगा. प्रथम कक्ष में 1 से 7 तक एवं द्वितीय कक्ष में 8 से 14 तक टेबल लगाई जाएगी. प्रत्येक टेबल पर तीन कर्मचारी जिसमें मतगणना सुपरवाईर, गणना सहायक एवं माइक्रो आब्जर्वर की ड्यूटी रहेगी. सर्वप्रथम डाकमत पत्रों की गिनती की जाएगी. जिसमें वैध डाकमत पत्रों को गणना में शामिल किया जाएगा. डाकमत्र पत्रों की गणना हेतु दो टेबल अलग से लगाई जाएगी. डाकमत पत्रों की गणना के प्रारंभ के 30 मिनिट बाद से ईव्हीएम मशीनों की गणना की जाएगी. गणना का कार्य मतगणना सुपरवाईजर एवं गणना सहायक द्वारा किया जाएगा. इसके लिए एक-एक एआरओ की नियुक्ति भी की जाएगी. गणना कार्य आरओ के निर्देशन में किया जाएगा. माईक्रो आब्जर्वर मतगणना कार्य पर नजर रखेंगे. आगर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 24 राउण्ड में होंगी. एक राउण्ड की गणना सभी टेबलों पर पूरी होने के पश्चात् अगले राउण्ड की गणना की जाएगी. इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी. उन्होंने सुपरवाईजर एवं गणना सहायकों से कहा कि मतणगना कार्य एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है, इसे गंभीरतापूर्वक बिना कोई लापरवाही एवं गलती के पूरा करेंगे.
मतगणना दिवस पर आगर विधानसभा क्षेत्र में रहेगा शुष्क दिवस
आगर विधानसभा क्षेत्र-166 के उप चुनाव की मतगणना सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु आगर विधानसभा क्षैत्र में 10 नवम्बर को शुष्क दिवस घोषित किया है. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने शुष्क दिवस के संबंध में आदेश जारी किए गए है.
जारी आदेशानुसार मतगणना के दिन आगर विधानसभा क्षेत्र की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/मद्य भाण्डागार को सम्पूर्ण दिवस के लिए पूर्णतः बंद रखा जाएगा तथा इस दिन मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही होटल, आहार गृह, मधुशाला में अथवा अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ विक्रय और वितरित नहीं किया जाएगा.