Madhya Pradesh Primary Teachers: मध्यप्रदेश में इन प्राथमिक शिक्षकों की जाएगी सरकारी नौकरी, नियुक्ति निरस्त करने के जारी हुए निर्देश
विजय बागड़ी, भोपाल। मध्यप्रदेश से शासकीय शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर आई हैं। मध्यप्रदेश में कई सारे शासकीय प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में आने वाली है. लोक शिक्षण संचालनालय ने शासकीय शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।
इस निर्देश के बाद मध्यप्रदेश में 500 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी. लोक शिक्षण संचालनालय ने 10 अगस्त, 2023 के बाद बीएड डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के लिए निर्देश जारी किए हैं. अब से शासकीय प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड (B.ED) नहीं बल्कि डीएड (D.ED) की डिग्री जरूरी होगी.
प्रदेश में शासकीय प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड की जगह डीएड अब जरूरी होगा. अगर किसी अभ्यर्थी की योग्यता में गलती से भी बीएड की जगह डीएड लिखा है तो विभाग द्वारा इसकी जांच कर उस नियुक्ति को निरस्त किया जाएगा. प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट (HIGH COURT) और सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) के आदेश का हवाला दिया गया है.
- प्रदेश के 25 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया पत्र
लोक शिक्षण संचालनालय ने प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के 25 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है. आगर मालवा, उज्जैन, अलीराजपुर, अशोकनगर, रतलाम, छतरपुर, डिंडोरी, गुना, कटनी, खण्डवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, दमोह, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, सागर, श्योपुर, शिवपुरी,सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर उनसे प्राथमिक शिक्षकों की योग्यता की जानकारी मांगी गई हैं.