अब इस दिन रहेंगी छतरपुर में सभी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित.
👉कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने दिए आदेश,हर रविवार रहेगा लॉकडाउन.
👉उलंघन करने वालो पर होगी कार्यवाही.
छतरपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने कोरोना की रोकथाम और उसकी चैन को कंट्रोल करने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर आगामी 31 जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए छतरपुर जिले में प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में होने वाली अत्यधिक भीड़ और कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी ने आगामी रविवार की तारीख 12, 19 एवं 26 जुलाई 2020 को जिले में संचालित सभी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है।
दूध और दवाईयों की दुकानों को प्रतिबंध से छूट रहेगी, जबकि सप्ताह के शेष अन्य दिनों में सोमवार से लेकर शनिवार तक पूर्ववत गतिविधियां संचालित होती रहेंगी।
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।
ज़िले मे कोरोना संक्रमण का नया केस प्राप्त हुआ.
आज प्राप्त हुई कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार छतरपुर में एक नया कोरोना संक्रमित मरीज प्राप्त हुआ है। संक्रमित मरीज़ हरपालपुर का निवासी है। जिले में अब तक कुल 61 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीज़ की संख्या 06 हो गई है।
अवनीश चौबे रिपोर्टर छतरपुर