जाने आप कैसे लगा सकते है पटाखे की दुकान

दीपावली पर्व-2020 हेतु अस्थाई पटाखा लायसेंस हेतु आवेदन प्रारूप एल.ई.-5 स्वीकार किए जाएंगे

आगर-मालवा। दीपावली पर्व-2020 के लिये अस्थायी रूप से पटाखे विक्रय करने हेतु अनुज्ञप्ति (लायसेंस) नियत प्ररूप एल.ई.-5 में 07 नवम्बर से 26 नवम्बर तक प्रदान की जाएगी. यह अनुज्ञप्ति विस्फोटक नियम-2008 के नियम 113 के अधीन प्रदाय किए जाएंगे. इसके लिए आवेदन पत्र 21 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2020 की अवधि में सायं 05.00 बजे तक अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आगर-बड़ौद से जारी दिशा-निर्देशानुसार फुलझड़ी, टिकड़ी, अनार, चिटपिट, बड़ी-छोटी लड, रस्सी, रेल, नागिन, सभी प्रकार के बम, क्रेकर नम्बर-02, बडे लसन पटाखे, चौरखा, 20 तक, रंगीन माचिस, जमीन चकरी, तार चकरी, छोटे सुतली बम, गॉरलेण्ड की बनी बनाई आतिशबाजी का अस्थाई क्रय-विक्रय का लाइसेंस विस्फोटक नियम-1983 के नियम 154 व 155 में उल्लेखित मात्रा की सीमा तक अथवा उससे कम का भी किया जा सकता है.

आवेदन पत्र में आवेदक, पिता का नाम, उम्र, ग्राम शहर, ग्राम के वार्ड क्रमांक व मकान नंबर तथा थाना क्षेत्र में रहता है, का पूरा विवरण व मोबाइल नंबर सहित होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन ग्राह्य योग्य नहीं होगा. आवेदन पत्र के साथ ही आवेदक के नवीनतम पासपोर्ट साइज के दो फोटो, गत वर्ष का पटाखा लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी अनिवार्य संलग्न कर स्वयं आवेदक को प्रस्तुत करना होगा. अन्य किसी माध्यम से आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे. प्रत्येक स्थान के लिए पृथक आवेदन-पत्र, पृथक शुल्क रूपए-600 तथा पृथक चालान शीर्ष 0070-अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 800 अन्य प्राप्तियां में जमा करना होगा.

●आवेदन पत्र प्रस्तुत करने मात्र से या नहीं माना जाएगा कि लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा.

● अस्थाई लाइसेंस देना ना देना अनुभाग दंडाधिकारी के विवेकाधीन होगा तथा नवीन लाइसेंस पर विचार किया जाएगा.

● 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा.

●समय-सीमा के पश्चात किये गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

●जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज या विस्फोटक लायसेंस की शर्तां का मामला दर्ज किया गया हो उन्हें लायसेंस प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

● पटाखा लाइसेंस धारी लाइसेंस प्राप्त करते समय स्वयं अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे अन्यथा लाइसेंस सत्यापन के अभाव में नहीं दिया जाएगा.

● बिना अनुमति के पटाखा विक्रय करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

●अपूर्ण आवेदन अमान्य किए जाएंगे.

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