होटल एवं रेस्टोरेंट पर बिकने वाली मिठाई की अब निर्माण तिथि बताना जरूरी

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे

आगर-मालवा। सरकार ने स्थानीय दुकान तथा होटल, रेस्टोरेंट, हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने-पीने की सामग्री की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी गाईडलाइन 1 अक्टूबर से प्रभावशील होगी. अब स्थानीय स्तर पर बनाये जाने वाली मिठाई की दुकानों में भी ट्रे, परातों एवं डिब्बों में बिक्री के लिए रखी गई सभी प्रकार की मिठाई के लिए ’निर्माण की तारीख’ तथा ’उपयोग की उपयुक्त अवधि’ अर्थात बेस्ट बिफोर जैसी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा.

मौजूदा समय में इन विवरणों को पहले से डिब्बा बंद मिठाई के डिब्बे पैकेट पर उल्लेख करना अनिवार्य है.

एसएसएआई द्वारा आम लोगों के स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. जिससे ग्राहकों को ताजी मिठाई पहचानने में सुविधा होगी, वही दुकानदार को भी पता होगा कि कौन सी मिठाई खराब होने वाली है.

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के.एल कुम्भकार ने जिले के सभी मिष्ठान विक्रेता दुकानदार को 1 अक्टूबर से पहले मिठाई की ट्रे एवम पैकेट पर एमआरपी, निर्माण तिथि एवं बेस्ट बिफोर तिथि का उल्लेख करने के लिए आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए है. एक अक्टूबर से निर्देश अनुरूप कार्य नहीं होने पर संबंधित के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंर्तगत सख्त कार्यवाही की जाएगी.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed