रिजर्वेशन में फिर हो रोटेशन: मध्यप्रदेश निकाय चुनाव पर एक और सटे
इंदौर। हाई कोर्ट ने ग्वालियर खंडपीठ की तर्ज पर आरक्षण को लेकर स्टे जारी कर दिया है. इंदौर हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर एक याचिका लगाई गई थी. उस याचिका पर आज सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद इंदौर हाई कोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से आरक्षण किए गए थे, उस पर स्टे दे दिया है. साथ ही शासन को नोटिस जारी किया है. अब 15 दिन बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी.
●आरक्षण का हो रोटेशन
नगर निगम चुनाव को देखते हुए पिछले दिनों वार्डों में आरक्षण पद्धति के तहत आरक्षण किए गए थे. वहीं निगम चुनाव में उसका असर भी दिखने लग गया था . महापौर से लेकर वार्ड में विभिन्न तरह के आरक्षण किए गए थे. आरक्षण पद्धति को लेकर एक याचिकाकर्ता ने इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उस याचिका पर आज इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई होने के बाद याचिकाकर्ता ने आरक्षण व्यवस्था में रोटेशन पद्धति को लागू करने की मांग की थी.यह भी तर्क दिए थे कि जिस तरह से इंदौर नगर निगम में चुनाव को लेकर आरक्षण किए गए हैं, वह रोटेशन पद्धति के द्वारा नहीं किए गए हैं. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेकर जिस तरह से व्यवस्था की गई थी, उस पर स्टे जारी कर दिया है. राज्य सरकार के साथ ही इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए हैं . अब इस पूरे मामले में 15 दिन बाद इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.
●ग्वालियर खंडपीठ की तर्ज पर जारी किया गया स्टे
निगम चुनाव को देखते हुए पिछले दिनों ग्वालियर खंडपीठ ने भी एक आदेश जारी किया था. उसी आदेश के तहत इंदौर हाई कोर्ट में भी आरक्षण को लेकर याचिका लगी हुई थी. जिस पर आज इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई होने के बाद इंदौर हाई कोर्ट ने उस व्यवस्था पर स्टे जारी कर दिया. अब शासन इस पूरे मामले में 15 दिन बाद इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करेगा. उसके बाद देखना होगा कि इंदौर हाई कोर्ट किस तरह के आदेश इस पूरे मामले में जारी करता है.