BIG BREAKING: महात्मा गांधी की परपोती को हुई 7 साल की जेल, जानिए कोर्ट ने किस जुर्म में दी यह सजा
डरबन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता रामगोबिन को दक्षिण अफ्रीका में डरबन की एक कोर्ट ने 7 साल कारवास की सजा सुनाई है. अदालत ने करीब 3.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में उनकी भूमिका के लिए उन्हें दोषी करार दिया है.
WEBSITE WION के मुताबिक, 56 वर्षीय आशीष लता रामगोबिन पर यह आरोप है कि उन्होंने बिजनेसमैन S.R MAHARAJ के साथ धोखाधड़ी की है, एसआर महाराज ने उन्हें भारत में मौजूद एक कंसाइनमेंट के लिए आयात और सीमा शुल्क के तौर पर 6.2 मिलियन रैंड (अफ्रीकन मुद्रा) एडवांस में दिए थे, आशीष लता रामगोबिन ने उस मुनाफे में हिस्सेदारी देने की बात कही थी.
आपको बता दें कि आशीष लता रामगोबिन मशहूर एक्टिविस्ट इला गांधी और दिवंगत मेवा रामगोविंद की बेटी है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने कार्यकाल के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित फीनिक्स सेटलमेंट को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई है.
वर्ष 2015 में लता रामगोबिन के खिलाफ मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण (NPA) के ब्रिगेडियर हंगवानी मुलौदजी ने कहा था कि आशीष लता रामगोबिन ने संभावित निवेशकों को कथित रुप से जाली चालान और दस्तावेज दिए थे, जिसके जरिए वह निवेशकों को बता रहीं थीं कि लिनन के तीन कंटेनर भारत से भेजे जा रहे हैं.
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एनपीए की प्रवक्ता नताशा कारा ने सोमवार को बताया, ‘लता रामगोबिन ने कहा था कि उन्हें आयात लागत और सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें बंदरगाह पर सामान खाली करने के लिए पैसे की जरूरत थी.’ इसके बाद लता रामगोबिन ने महाराज से कहा कि उन्हें 6.2 मिलियन रैंड की जरुरत है, उन्हें समझाने के लिए इससे संबंधित दस्तावेज भी दिखाए, जिसमें माल की खरीद से संबंधित दस्तावेज थे. इसके एक महीने बाद फिर से लता रामगोबिन ने एसआर महाराज को एक और दस्तावेज भेजा जो नेटकेयर चालान था, जिससे यह पता चलता था कि माल डिलीवर हो गया है और उसका भुगतान नहीं हुआ है.