मतदान केन्द्रों पर सभी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति कर जानकारी देने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सेक्टर अधिकारियों को दिए निर्देश
आगर-मालवा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश शर्मा ने सभी सेक्टर अधिकारी को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मूलभूत सुविधा सुनिश्चित की जाए. सेक्टर अधिकारी इस कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता केे साथ पूरा करें. साथ ही मतदान केन्द्रों के भ्रमण के दौरान फोटोग्राफ्स भी भेजे जाए. कलेक्टर शर्मा मंगलवार को सेक्टर अधिकारियों की बैठक ले रहे थे.
कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता, दिव्यांग मतदाता एवं कोविड-19 से प्रभावित एवं संदिग्ध व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट से मत देने की सुविधा प्रदान की जाना है. उक्त व्यक्ति को पोस्टल बैलेट से मत देने हेतु रिटर्निंग अधिकारी को अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अन्दर आवेदन करना होगा. 80 वर्ष से अधिक के वृद्धजन, दिव्यांग एवं कोविड-19 के मरीज जो पोस्टल बैलेट से घर से मत देना चाहते है, उन्हें फार्म-12 डी बीएलओ के माध्यम से प्रदाय किये जाएंगे. संबंधित द्वारा फार्म 12-डी भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा. आवेदन करने वाले मतदाताओं को पोस्टल बैलेट जारी होने के बाद उनके घर से ही मतदान कीे प्रक्रिया मतदान के एक दिन पूर्व तक पूरी कर ली जाएगी. मतदान की व्यवस्था रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा की जाएगी. कोविड-19 के कोरेंटाईन मरीजों का फार्म मेडिकल आफिसर के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा.
बैठक में सीईओ जिला पंचायत दीतूसिंह रणदा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशफाक अली, रिटर्निंग अधिकारी राजेन्द्र सिंह रघुवंशी सहित सेक्टर अधिकारी मौजूद रहे.