शासन को चूना लगाने वाले आरोपी के विरुद्ध एफआइआर के आदेश.
दमोह। प्रशासन शासन को गुमराह करके विभिन्न सरकारी योजनाओं में लाभ लेने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध दमोह तहसीलदार ने पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उक्त आरोपी के विरुद्ध नौ अलग-अलग मामलों में कूट रचित दस्तावेजों से लाभ लेने का मामला सामने आया है।
पथरिया तहसील के ग्राम बकेनी में रहने हल्ली प्रसाद ने तहसीलदार को एक शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बकेनी निवासी देवीलाल पुत्र जीवन लाल अहिरवाल के द्वारा कूट रचित दस्तावेजों से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का आरोप लगाया गया था। जिस पर आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दमोह तहसीलदार डॉ बबीता राठौर ने दिए हैं। तहसीलदार ने अपने आदेश में कहा है कि देवीलाल बकेनी का मूल निवासी है। लेकिन उमरी ग्राम पंचायत में उसका नाम दर्ज है। इसी तरह दमोह नगर पालिका की बी पी एल सूची एवं समग्र पोर्टल में भी उसका नाम दर्ज है । उसने ग्राम पंचायत उमरी में प्रधानमंत्री आवास के तहत ₹25000 तथा नगरीय क्षेत्र में 15 बाय 30 रकवा जमीन का एक सरकारी पट्टा प्राप्त किया है। इसके अलावा बीपीएल की विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया है । साथ ही दमोह में भी सरकारी योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास प्राप्त किया है ।
उक्त व्यक्ति पर जो भी आरोप लगाए गए थे वह जांच में सही पाए गए हैं। उस व्यक्ति पर करीब 9 योजनाओं में अलग-अलग तरह से कूट रचित दस्तावेज लगाकर लाभ प्राप्त करने के आरोप सिद्ध पाए गए हैं। जिसके बाद एफ आई आर दर्ज करने तथा योजना में जो लाभ लिया है उसकी रिकवरी करने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में तहसीलदार डॉ बबीता राठौर ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध शिकायत हुई थी वह सही पाई गई है तथा कई योजनाओं में उसने लाभ लिया है जबकि शासन के नियमों अनुसार एक व्यक्ति एक स्थान से ही किसी योजना में पात्र होने पर ही लाभ ले सकता है लेकिन देवीलाल ने अलग-अलग जगह से विभिन्न योजनाओं में लाभ लिया है। दमोह तहसील में खुलासा हुआ यह तो एकमात्र मामला है यदि जिला प्रशासन जिले की सभी योजनाओं में पात्र अपात्र हितग्राहियों की जांच कराई तो एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है।
दमोह से शंकर दुबे की रिपोर्ट