शुभ लाभ रेजीडेंसी नहीं है रेरा से अप्रूव्ड, कॉलोनाइजर झूठ बोलकर बेच रहे प्लॉट, एसडीएम बोले– नोटिस देंगे, रेरा भी लगाएगा जुर्माना

शुभ लाभ रेजीडेंसी नहीं है रेरा से अप्रूव्ड, कॉलोनाइजर झूठ बोलकर बेच रहे प्लॉट, एसडीएम बोले– नोटिस देंगे, रेरा भी लगाएगा जुर्माना

अरविन्द दुगारिया, आगर मालवा। जिला मुख्यालय पर अवैध कॉलोनियों का जाल बिछता जा रहा है। कॉलोनाइजर झूठे वादे कर लोगों को बरगलाकर प्लॉट बेच रहे हैं। ऐसा ही मामला आवर रोड स्थित शुभ लाभ रेजीडेंसी कॉलोनी का सामने आया है।

बिना अनुमोदन के बेची जा रही कॉलोनी: यह कॉलोनी न तो टीएनसी पास है और न ही रेरा से अप्रूव्ड। इसके बावजूद कॉलोनाइजर पूरे शहर में फ्लेक्स, पेम्पलेट और प्रचार-प्रसार कर इसे रेरा अप्रूव्ड बता रहे हैं। लोगों से प्लॉट बुकिंग लेकर एडवांस भी वसूला गया है।

आवेदन नंबर को बनाया हथियार: कॉलोनाइजर ने अभी केवल रेरा अप्रूवल के लिए आवेदन किया है, लेकिन उसी आवेदन नंबर को फ्लेक्स और पेम्पलेट में छापकर रेरा रजिस्टर्ड कॉलोनी बताकर लोगों से ठगी की जा रही है।रेरा नियम के मुताबिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने तक कॉलोनी का प्रचार और बिक्री करना प्रतिबंधित है।

कॉलोनी का किया गया शुभारंभ: शुभ लाभ रेजीडेंसी कॉलोनी का बाकायदा शुभारंभ कर दिया गया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और दस्तावेज देखे बिना ही प्लॉट बुक कर लिए। इस दौरान दलालों ने एसडीएम के नाम का दुरुपयोग कर भरोसा जीतने की कोशिश भी की। यहां एक दलाल कहने लगा कि एसडीएम साहब ने भी यहाँ 100 नंबर का प्लॉट लिया है। जब एसडीएम साहब से दूरभाष पर इस बारे में पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया।

आमजन को सतर्क रहने की सलाह: इस कॉलोनी में बुकिंग कराने वाले कई लोग दस्तावेजों की जांच किए बिना ही एडवांस जमा कर चुके हैं।दी टेलीग्राम आमजन से अपील करता है कि:प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनाइजर से रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, टीएनसी दस्तावेज व अन्य जरूरी स्वीकृतियां देखने की मांग करें।जिन लोगों ने एडवांस दिया है, वे तुरंत सभी जरूरी दस्तावेजों की मांग करें।

एसडीएम का बयान: जब इस मामले में एसडीएम मिलिंद ढोके से बात की गई तो उन्होंने कहा—> “शुभ लाभ रेजीडेंसी कॉलोनी के संबंध में शिकायत मिली है। हमारे द्वारा कॉलोनाइजर को नोटिस देकर सभी दस्तावेज मांगे जाएंगे। नियम विरुद्ध काम करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

रेरा भी ठोकेगा जुर्माना: रेरा के नियमों का उल्लंघन करने पर कॉलोनाइजर पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। रेरा और प्रशासन दोनों की ओर से सख्त कार्रवाई की तैयारी है।

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